Edited By Vatika,Updated: 23 Aug, 2021 01:32 PM

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूर्व आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करते हुए सिंगल बेंच के
चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह की तरफ से दायर अपील पर पंजाब सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। कुंवर विजय प्रताप ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच को रद्द करते सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी हुई है। वकील ए.पी.एस. शेरगिल्ल के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज ईसा मसीह और जस्टिस ए.के. वर्मा के बैंच ने सुनवाई की अगली तारीख़ 7 दिसंबर तय की है |
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट मे दी चुनौती
बता दें कि गुरुवार को कोटकपूरा फायरिंग मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पुरानी एसआईटी रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के 4 माह बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर की है। 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने पारित एक आदेश में न केवल कोटकपूरा फायरिंग की जांच को “राजनीति से प्रेरित” बताते हुए खारिज किया था, बल्कि राज्य को तत्कालीन आईजीपी कुंवर विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का पुनर्गठन करने के लिए भी कहा था। साथ ही कोर्ट ने एक और एसआईटी बिना विजय प्रताप के बनाने का आदेश दिया था।