Jalandhar का चर्चित ढिल्लों ब्रदर्स केस :  हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

Edited By Kalash,Updated: 14 Sep, 2024 12:17 PM

jalandhar dhillon brothers case

जालंधर के चर्चित ढिल्लों ब्रदर्स सुसाइड केस से जुड़ी अहम खबर सामने आई है।

जालंधर : जालंधर के चर्चित ढिल्लों ब्रदर्स सुसाइड केस से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए एस.आई.टी. को 31 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही समय पर जांच पूरी करने के लिए कहा है। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने एस.आई.टी. की जांच पर सवाल खड़े किए थे।    

गौरतलब है कि गत वर्ष 16 अगस्त का यह मामला है जब घरेलू विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष जालंधर के थाना नं. 1 में इकट्ठे हुए थे। इस बीच पुलिस ने लड़की पक्ष की ओर से थाने आए मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ 107/51 मामला दर्ज कर लिया था। मानवजीत सिंह ढिल्लों को कथित तौर पर एस.एच.ओ. नवदीप सिंह, महिला कांस्टेबल जगजीत कौर और मुंशी बलविंदर सिंह ने अपमानित किया और पीटते हुए उसकी पगड़ी भी उतार दी थी। जब यह बात मानवजीत सिंह ढिल्लों के भाई जशनबीर सिंह ढिल्लों को पता चली तो वह यह सहन नहीं कर सके और उसी गोइंदवाल साहिब पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों ने छलांग लगा दी थी। 

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