Edited By Urmila,Updated: 19 Mar, 2022 05:47 PM

राज्य में नई आप सरकार ने पिछली आबकारी नीति में कोटा 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है और लाइसेंस अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 महीने ...
लुधियाना (सेठी): राज्य में नई आप सरकार ने पिछली आबकारी नीति में कोटा 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है और लाइसेंस अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 महीने के लिए है, जो 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक प्रभावी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा एल-2 और एल-14ए लाइसेंसधारी 22 मार्च, 2022 तक अपने लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, नवीनीकरण के लिए पात्र बनने के लिए, लाइसेंसधारी को 16 मार्च, 2022 के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने संबंधित समूह/क्षेत्र के न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व का 1.75% का अतिरिक्त कोटा देना होगा।
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साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए प्रत्येक समूह से निर्धारित लाइसेंस शुल्क के रूप में क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क का 25% शुल्क लिया जाएगा। लाइसेंसधारी को नवीनीकरण आवेदनों के साथ निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक समूह/क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निर्धारित लाइसेंस शुल्क में 19.45 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और नवीनीकरण अवधि के लिए अतिरिक्त निर्धारित लाइसेंस शुल्क की बढ़ी हुई राशि का 25 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी को 31 मार्च 2022 तक कुल निर्धारित लाइसेंस शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। अगली 25 प्रतिशत राशि 10 अप्रैल, 2022 तक जमा करनी होगी और बदले में लाइसेंसधारी को मई और जून के महीनों में परमिट प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी और शेष 50 प्रतिशत अतिरिक्त निश्चित लाइसेंस शुल्क 10 जून, 2022 तक जमा करना होगा।
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एल-2और एल-14 ए के नवीनीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व नवीनीकरण का 0.50% राजस्व शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। यदि किसी ग्रुप/जोन के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उक्त ग्रुप/जोन का आबंटन निविदा एवं ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
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