Edited By Urmila,Updated: 10 Jul, 2024 01:19 PM
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले की सीमा में पड़ते सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों को सख्त आदेश जारी किए है।
जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले की सीमा में पड़ते सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों को सख्त आदेश जारी किए है कि बिना सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी से पाबंदीशुदा दवाएं ( Scheduled X and H) की बिक्री नहीं करेंगे।
इस सम्बन्धित सभी मेडिकल स्टोर के मालिक अपने- अपने प्रतिष्ठान में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने सुनिश्चित बनाएगें और पाबंदीशुदा( Scheduled X and H) दवाओं की बिक्री इन कैमरों की निगरानी में यकीनी बनाएगें। इन कैमरों में कम से- कम रिकार्डिंग सामर्थ्य एक महीने की होनी चाहिए। यह आदेश 10-07-2024 से 09-09-2024 तक लागू रहेंगे।
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