Edited By Urmila,Updated: 03 Mar, 2023 11:12 AM

आयोग के आदेश के अनुसार प्रकाशित समाचार में खुलासा हुआ है कि हाजीपुर का रहने वाला रोहित वशिष्ठ सैंट्रल जेल होशियारपुर की बैरक के बाथरूम में मृत पाया गया था।
चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने सैंट्रल जेल होशियारपुर में कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में छपे समाचारों का संज्ञान लेते हुए मामले पर डी.जी.पी. (जेल), जिला मैजिस्ट्रेट होशियारपुर, अधीक्षक सैंट्रल जेल होशियारपुर से रिपोर्ट तलब की है।
आयोग के आदेश के अनुसार प्रकाशित समाचार में खुलासा हुआ है कि हाजीपुर का रहने वाला रोहित वशिष्ठ सैंट्रल जेल होशियारपुर की बैरक के बाथरूम में मृत पाया गया था, उसे मुकेरियां थाने में आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दर्ज मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। चूंकि यह हिरासत में मौत का मामला है, आयोग मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के संरक्षण की धारा 2(डी) के अर्थ और परिभाषा के तहत मामले का स्वत: संज्ञान लेता है और डी.जी.पी. (जेल), जिला मैजिस्ट्रेट होशियारपुर, अधीक्षक सैंट्रल जेल होशियारपुर से रिपोर्ट तलब करता है। आयोग को प्रासंगिक रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई यानी 17 अप्रैल से एक सप्ताह पहले प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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