Edited By Kalash,Updated: 23 Jul, 2026 04:40 PM

पंजाब के बहुचर्चित जयपाल भुल्लर जगराओं डबल मर्डर केस में लुधियाना की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है।
लुधियाना (मेहरा): पंजाब के बहुचर्चित जयपाल भुल्लर जगराओं डबल मर्डर केस में लुधियाना की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरू मेहता कौशिक की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि छह अन्य आरोपियों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई गई। अदालत ने शहीद पुलिस अधिकारियों के परिजनों को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उचित मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।
अदालत ने गांव जोधां निवासी दर्शन सिंह और बाघा पुराना (मोगा) निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी को एएसआई भगवान सिंह और एएसआई दलविंदरजीत सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 85,500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं भरत कुमार को पांच वर्ष की कैद, जबकि गुरप्रीत सिंह उर्फ लक्की, सतपाल कौर, गगनदीप सिंह, नानक चंद और जसप्रीत सिंह को तीन-तीन वर्ष के कारावास के साथ 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया।
मामले के मुख्य आरोपी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उसका साथी जस्सी खरड़ वर्ष 2021 में पंजाब पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोलकाता में मारे जा चुके हैं। अदालत ने आदेश दिया कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दोनों पुलिस अधिकारियों के परिवारों को विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम के तहत उचित मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 से चल रहे इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 73 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत के समक्ष फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, हथियारों की बरामदगी, फर्जी दस्तावेजों सहित व्यापक साक्ष्य पेश किए गए, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध हुए।
गौरतलब है कि 15 मई, 2021 को जगराओं की नई अनाज मंडी में संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान एएसआई भगवान सिंह ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर को पहचान लिया था। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। इस हमले में एएसआई भगवान सिंह और एएसआई दलविंदरजीत सिंह शहीद हो गए, जबकि हमलावर पुलिस का सर्विस हथियार और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न राज्यों से हथियार, गोला-बारूद, फर्जी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए थे।
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