कोर्ट में 8वें दिन भी सन्नाटा! 'नो वर्क' से ठप हुई अदालतें, जानें कब खत्म होगी वकीलों की हड़ताल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Jul, 2026 07:59 PM

silence prevails at the ludhiana court on the 8th day too

LADC (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) नीति के विरोध में 7 जुलाई से शुरू हुई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लुधियाना की अनिश्चितकालीन ‘नो वर्क’ हड़ताल मंगलवार को आठवें दिन भी जारी रही। पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने...

लुधियाना  (मेहरा): LADC (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) नीति के विरोध में 7 जुलाई से शुरू हुई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लुधियाना की अनिश्चितकालीन ‘नो वर्क’ हड़ताल मंगलवार को आठवें दिन भी जारी रही। पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने पूर्ण न्यायिक बहिष्कार किया, जिसके चलते जिला अदालतों का नियमित कामकाज एक बार फिर प्रभावित रहा। अधिकांश मामलों में अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण बिना सुनवाई अगली तारीखें दे दी गईं।

आंदोलन के दौरान कोर्ट कॉम्प्लेक्स और चैंबर कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाला मुख्य गेट पूरे दिन बंद रखा गया, जिससे अधिवक्ताओं की एकजुटता और आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। किसी भी अधिवक्ता ने अदालतों में पेश होकर पैरवी नहीं की, जिसके कारण न्यायिक कार्य लगभग ठप रहा।

इस बीच, LADC नीति को लेकर चंडीगढ़ में संबंधित अधिकारियों एवं बार प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, लेकिन बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने स्पष्ट किया है कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगों को स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक ‘नो वर्क’ आंदोलन जारी रहेगा।

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन सग्गर ने कहा कि वर्तमान LADC नीति अधिवक्ताओं के पेशेवर अधिकारों, बार एसोसिएशनों की स्वायत्तता तथा न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन स्वीकार्य नहीं होगा और आंदोलन तभी समाप्त किया जाएगा जब अधिवक्ताओं की मांगों पर लिखित आश्वासन दिया जाएगा।

बार एसोसिएशन के सचिव हिमांशु वालिया ने बताया कि पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अगले निर्देश तक ‘नो वर्क’ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता पूरी एकजुटता के साथ आंदोलन में भाग ले रहे हैं और न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता तथा बार के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

इस बीच, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लुधियाना ने 15 जुलाई 2026 (बुधवार) को दोपहर 2:30 बजे बार रूम कॉम्प्लेक्स में जनरल हाउस की बैठक बुलाई है। बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यकारिणी एवं अन्य बार निकायों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर उसे पारित किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा दिए गए ‘नो वर्क’ आंदोलन की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

Related Story

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!