Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Jul, 2026 08:13 PM

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजाब में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में बदलाव करते हुए नया संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब को नए दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं।
जालंधर : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजाब में SIR कार्यक्रम में बदलाव करते हुए नया संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब को नए दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के नए आदेशों के तहत राज्य में पोलिंग स्टेशनों के पुनर्गठन से लेकर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक की कई तारीखों में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव घर-घर जाकर किए जाने वाली वैरीफिकेशन अभियान में किया गया है।
अब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 3 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं की वैरीफिकेशन करेंगे। इससे पहले यह प्रक्रिया 25 जून से 24 जुलाई तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 अगस्त तक कर दिया गया है। अब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 3 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब 13 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियों का निपटारा कर सभी जरूरी सुधार किए जाएंगे। सभी संशोधनों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर को पंजाब की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। आगामी चुनाव इसी फाइनल वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जाएंगे।
जबकि इससे पहले के शैडयूल में 3 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट, 3 अगस्त से 2 सितंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज करना, 28 सितंबर तक उनका निपटारा करना और 1 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करना था। लेकिन अब इस पूरे शैडयूल में उक्त बदलाव कर दिया गया है।