Edited By Kalash,Updated: 21 Apr, 2022 10:54 AM

पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार भी सैनी को लेकर नरम दिखाई दे रही है
चंडीगढ़ (रमेश): पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार भी सैनी को लेकर नरम दिखाई दे रही है, जिसकी तरफ से एडवोकेट जनरल अनमोल रत्न सिद्धू ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा कि उनको किसी भी मामले में सैनी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने सैनी की अपील स्वीकार करते हुए उन पर मोहाली विजिलेंस की तरफ से 17 सितंबर, 2020 को दर्ज मामलों में जांच विजिलेंस से लेकर नई गठित एस.आई.टी. को सौंप दी है।
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नई एस.आई.टी. की कमान ए.डी.जी.पी. एस.एस. श्रीवास्तव को सौंपी गई है। सैनी की लॉकअप में रहते सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के बाद बलौंगी थाने में दर्ज एफ.आई.आर. में यदि सैनी का नाम जोड़ा जाता है तो उस केस में भी सैनी को गिरफ्तार करने से पहले उनको एक हफ्ते का नोटिस देना होगा और उक्त मामले की जांच भी एस.आई.टी. ही करेगी। एस.आई.टी. को एफ.आई.आर. नंबर 11 में सैनी को गिरफ्तार करने या जांच के लिए शामिल करने के लिए उन्हें एक हफ्ता पहले नोटिस देना पड़ेगा।
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