Edited By Kamini,Updated: 16 Sep, 2026 12:18 PM

पुलिस ने सैनी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दविंदर सैनी के खिलाफ पहले भी फ्रॉड के केस दर्ज हैं।
जालंधर : थाना नई बारादरी की पुलिस ने अगस्त 2025 के एक फ्रॉड केस में फर्जी ट्रैवल एजैंट दविंदर सिंह सैनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सैनी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दविंदर सैनी के खिलाफ पहले भी फ्रॉड के केस दर्ज हैं।
शिकायतकर्त्ता परगट सिंह बैंस निवासी फगवाड़ा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ विदेश जाना था। उसके लिए उन्होंने दविंदर सिंह सैनी से संपर्क किया था। 20 फरवरी 2022 में दविंदर सिंह ने उन्हें घर बुलाया और दावा किया कि वह उनके एक दोस्त अंग्रेज सिंह को स्टडी वीजे पर और परगट सिंह समेत तीसरे दोस्त नवप्रीत सिंह को विस्टर वीजा पर भेज देगा। आरोप है कि दविंदर सिंह ने स्टडी वीजा के लिए 20 लाख रुपए और विस्टर वीजा के लिए 10-10 लाख रुपए की डिमांड की।
परगट सिंह ने कहा कि उन्होंने दविंदर सिंह को दस्तावेजों समेत 8 लाख रुपए एडवांस दे दिया लेकिन पैसे लेने के बाद उसने टालमटोल शुरू कर दिया और फिर फोन उठाने बंद कर दिए। बाद में इसकी शिकायत पुलिस को दी गई जिसके बाद थाना नई बारादरी में दविंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी करने और पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनलस रेगूलेशन एक्ट 13 के अधीन केस दर्ज कर लिया। यह केस 29 अगस्त 2025 को किया गया था लेकिन पुलिस ने अब जाकर दविंदर सिंह सैनी निवासी किरती नगर को गिरफ्तार कर लिया। थाना नई बारादरी के प्रभारी रविंदर कुमार ने बताया कि दविंदर सिंह को दो दिन के रिमांड पर लिया गया है।
पैसे लेकर युवक को विदेश भी नहीं भेजा, उल्टा उसी के नाम पर लोन लेकर की ठगी
2019 में नौसरबाज दविंदर सिंह सैनी ने एक ही युवक के साथ दो तरीके के फ्रॉड किए थे। थाना एक में दर्ज एफआईआर अनुसार दविंदर सिंह ने पलविंदर कौर पत्नी चरणजीत सिंह निवासी फगवाड़ा के बेटे को स्टडी वीजा के लिए विदेश भेजने का झांसा दिया था। आरोप है कि दविंदर सिंह ने उनसे 17.89 लाख रुपए लेकर भी बेटे को विदेश नहीं भेजा। उसके बाद उनके घर में साउथ इंडियन बैंक लुधियाना ब्रांच से एक चिट्ठी आई जिसे पढ़ कर पता लगा कि उनके नाम पर 5.84 लाख रुपए का लोन लिया गया है।
पलविंदर कौर ने आरोप लगाए थे कि दविंदर सिंह सैनी ने उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके बैंक में खाता खुलवा कर फर्जी तरीके से बेटे के नाम पर नाम पर लोन ले लिया और पैसे खुद खा गया। थाना एक की पुलिस ने दविंदर सिंह सैनी खिलाफ एफ.आई.आर. नंबर 71 और पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनलस रैगूलेशन एक्ट 13 अधीन केस दर्ज किया था। इसी तरह दविंदर सिंह के खिलाफ थाना रामामंडी में भी एफ.आई.आर. नंबर 302 और पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनलस रेगूलेशन एक्ट 13 दर्ज की गई थी।
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