DGP नियुक्ति मामलाःदिनकर गुप्ता को मिली हाईकोर्ट से राहत

Edited By swetha,Updated: 21 Jan, 2020 12:46 PM

dinkar gupta gets relief from high court now hearing on february 24

सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की ओर से शुक्रवार को पंजाब के पुलिस प्रमुख  की नियुक्ति रद्द किए जाने के फैसले को लेकर दायर याचिका में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिनकर गुप्ता को राहत दी है।

चंडीगढ़: सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की ओर से शुक्रवार को पंजाब के पुलिस प्रमुख  की नियुक्ति रद्द किए जाने के फैसले को लेकर दायर याचिका में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिनकर गुप्ता को राहत दी है। पुलिस प्रमुख गुप्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। अब इस पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार से यू.पी.एस.सी. के दस्तावेजों को दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि सरकार की ओर से याचिका में कहा गया था कि पंजाब पाकिस्तान की सीमाओं से घिरा हुआ संवेदनशील राज्य है। यहां सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात रहती है और कई बार अहम निर्णय लेने पड़ते हैं इसलिए फोर्स को बिना पुलिस प्रमुख के नहीं छोड़ा जा सकता। याचिका में सरकार ने मांग की थी कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक दिनकर गुप्ता को पुलिस प्रमुख के पद पर रहने दिया जाए। 
 

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