Customers सावधान! GST कटौती का नहीं मिला लाभ? यहां करें शिकायत

Edited By Kamini,Updated: 23 Sep, 2025 03:54 PM

customers beware

GST की कम हुई दरों को लेकर अहम खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : GST की कम हुई दरों को लेकर अहम खबर सामने आई है। जैसे की आप लोग जानते ही हैं कि नई GST दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं और इसका लाभ अब कई वस्तुओं और सेवाओं पर दिखने लगा है। कई कंपनियों और दुकानों ने कटौती के बाद अपने उत्पादों की कीमतें घटा दी हैं। लेकिन, कुछ व्यापारी अभी भी ग्राहकों से अधिक मूल्य वसूल रहे हैं। 

ऐसे मामलों में सरकार ने उपभोक्ताओं से सीधे शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। आपको बता दें कि, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। यदि किसी ग्राहक को GST दर में कटौती का लाभ नहीं मिलता है, तो दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कब और कैसे करें शिकायत दर्ज?

  • सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800 11 4000 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • इसके अलावा 8800001915 पर मैसेज भेजकर भी शिकायत की जा सकती है। 

वेबसाइट और ऐप के माध्यम से शिकायत:

  • INGRAM पोर्टल: consumerhelpline.gov.in पर 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • UMANG ऐप और NCH ऐप के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
  • सरकार इन शिकायतों को कंपनियों, CBIC और संबंधित एजेंसियों के साथ सांझा करेगी। दोषी पाए जाने वाले कंपनियों और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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