नाबालिगा का शारीरिक शोषण करने के आरोप, अदालत ने चचेरे भाई को सुनाई सख्त सजा

Edited By Kalash,Updated: 07 Feb, 2023 03:50 PM

court sentenced strict punishment to rapeaccused

शारीरिक शोषण के आरोप में उसके चचेरे भाई कुणाल उर्फ ​​सौरव बिंदरा निवासी जगराओं को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है

लुधियाना (मेहरा): अतिरिक्त सेशन जज रवीइंदर कौर की अदालत ने नाबालिगा का शारीरिक शोषण के आरोप में उसके चचेरे भाई कुणाल उर्फ ​​सौरव बिंदरा निवासी जगराओं को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में पुलिस थाना सिटी जगराओं द्वारा आरोपी के खिलाफ उसकी चचेरी बहन की शिकायत पर 12 जुलाई 2021 को उसके साथ दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपने सांझे घर में अपने पिता और ताया के साथ अलग-अलग रहते हैं पर उसका भाई उसके ताया के बेटे कुणाल सौरव बिंदरा की दुकान चलाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका चचेरा भाई कुणाल उर्फ सौरव बिंदरा पिछले 1 साल से उसके साथ जबरन बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब वह मना करती तो उसे जान से मारने की धमकी देता था।

पुलिस ने शिकातकर्ता के बयानों पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत के फैंसले के अनुसार अगर आरोपी से जुर्माने की राशि वसूल होती है तो उसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को अदा किए जाएंगे।

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