जरूरी खबरः आप भी ऐसे पहनते हैं MASK तो हो सकता है चालान, HC के नए आदेश

Edited By Vatika,Updated: 24 Apr, 2021 01:40 PM

corona virus strict action on not wearing mask properly

लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से मास्क पहनने को लेकर सख़्त आदेश जारी किए गए हैं।

चंडीगढ़: लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से मास्क पहनने को लेकर सख़्त आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति मास्क डालकर अपने मुंह या नाक को खुला छोड़ते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश जारी किए हैं कि मास्क को नाक से नीचे पहनने वालों को बिना मास्क के मानते हुए सख़्ती से उनके चालान काटे जाएं।

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हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सेहत अधिकारियों को लोगों को मास्क डालना यकीनी करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। अदालत ने साफ़ किया है कि सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के प्रमुख अपने मुलाजिमों को उचित तरीके से मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। लापरवाही और खानापूर्ती के लिए मास्क डाल कर मुंह और नाक खुला रखने वालों के लिए कार्रवाई के आदेश अदालत ने दिए हैं।

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उल्लेखनीय है कि पंजाब सहित चंडीगढ़ और हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रहा है। देश में आक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में मरीज़ों की जानें जा रही हैं। ऐसे हालात में यदि कोरोना बीमारी को लोग हलके में लेंगे तो आने वाले दिनों में हालात और भी ख़राब होने की संभावना है। इसलिए लोगों को अपना और अपनों का बचाव करते हुए सरकार की तरफ से दिए गए दिशा -निर्देशों का पालन करना चाहिए।


 

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