मामला बच्चे से मारपीट का, मानवाधिकार कमिशन ने SSP से रिपोर्ट की तलब

Edited By Kamini,Updated: 19 May, 2022 04:12 PM

case of child assault human rights commission summons report from ssp

पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न अखबारों में छपे 12 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई के मामले का संज्ञान लेते हुए ............

चंडीगढ़ (शर्मा) : पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न अखबारों में छपे 12 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई के मामले का संज्ञान लेते हुए एस.एस.पी. मुक्तसर साहिब से रिपोर्ट मांगी है। कमिशन के चेयरमैन सेवामुक्त जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी तथा मैंबर जस्टिस निर्मलजीत कौर द्वारा मामले के जारी आदेश में कहा गया है कि प्रकाशित समाचार के अनुसार महिला को 12 वर्षीय लड़के ने छुआ तो पति ने बच्चे को नग्न अवस्था में पीटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्शदीप नाम के शख्स का एक महिला से अफेयर था लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली।

बताया जाता है कि अर्शदीप अपनी पत्नी के साथ महिला के घर गया जहां महिला के 12 साल के बच्चे ने अर्शदीप की पत्नी को छुआ। इससे नाराज होकर अर्शदीप ने बच्चे के कपड़े उतार दिए और उसे बुरी तरह पीटा और बेटे को बचाने की कोशिश कर रही बच्चे की मां से मारपीट की। अर्शदीप ने घटना का वीडियो भी बनाया जो वायरल हो गया और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मां और बच्चे दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमिशन ने मामले का जायजा लेते हुए 21 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख से पहले वरिष्ठ पुलिस प्रमुख मुक्तसर साहिब से रिपोर्ट मांगी है। आदेश की एक प्रति के साथ प्रकाशित समाचार की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस प्रमुख, श्री मुक्तसर साहिब को ई-मेल और डाक द्वारा अनुपालन के लिए और ए.डी.जी.पी., मानवाधिकार, पंजाब, चंडीगढ़ को सूचना के लिए भेजी गई थी।

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