कृषि कानूनों पर रोक लगाने के न्यायालय के आदेश की समीक्षा करें महाधिवक्ता: कैप्टन

Edited By Mohit,Updated: 12 Jan, 2021 08:58 PM

captain amarinder singh

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता को नए कृषि कानूनों पर रोक...........

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता को नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने यह जानकारी दी। कैप्टन ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की पेचीदगियों पर चर्चा करने के लिये बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। 

ठुकराल ने ट्वीट किया, ''पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने महाधिवक्ता अतुल नंदा को कृषि कानूनों पर आज सुनाए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने के लिए कहा है।'' इससे पहले दिन में, उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया और कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार तथा दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रही किसान यूनियनों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया। 

न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवंत, दक्षिण एशिया के अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी शामिल हैं। अदालत ने तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इनके कार्यान्वयन पर रोक लगाई है। 

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