रिश्वत लेने का मामला: कोर्ट ने नायब तहसीलदार को सुनाया ये फैसला

Edited By Kamini,Updated: 03 Mar, 2023 05:30 PM

bribe case court gave this decision to naib tehsildar

किसान से रिश्वत लेने के पुराने मामले में एडीशनल सैशन जज दिनेश कुमार वाधवा की अदालत में आज सुनवाई हुई।

बठिंडा (वर्मा) : किसान से रिश्वत लेने के पुराने मामले में एडीशनल सैशन जज दिनेश कुमार वाधवा की अदालत में आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में 8 साल पुराने मामले में पूर्व नायब तहसीलदार सुभाष मित्तल को 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार उक्त तहसीलदार ने वर्ष 2015 में गेहरी बुट्टर निवासी किसान इकबाल सिंह से तबादले के कागज क्लीयर करने के एवज में 50 हजार की रिश्वत मांगी थी।

इसके बाद किसान ने तहसीलदार को 10 हजार रुपए दिए लेकिन जब वह बाकी 40 हजार रुपए देने गया तो विजिलेंस टीम ने तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के 10 दिन बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने अब पूर्व नायब तहसीलदार को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!