बहबलकलां गोलीकांडः 2 साल बाद शुरू हुई अदालत में सुनवाई

Edited By Sunita sarangal,Updated: 20 Oct, 2021 10:04 AM

behbalkalan shooting court hearing started after 2 years

बहबलकलां गोलीकांड के 2 साल के लंबे समय के बाद माननीय सैशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में आखिरकार सुनवाई शुरू हो गई। मामले की सुनवाई कर रहे माननीय सैशन जज हरबंस सिंह लेखी ने पुलिस अधिकारियों...

फरीदकोट (राजन): बहबलकलां गोलीकांड के 2 साल के लंबे समय के बाद माननीय सैशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में आखिरकार सुनवाई शुरू हो गई। मामले की सुनवाई कर रहे माननीय सैशन जज हरबंस सिंह लेखी ने पुलिस अधिकारियों की उस अर्जी का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने एस.आई.टी. के चालान के साथ नत्थी किए गए दस्तावेजों की मांग की थी।
 इसके सरकारी पक्ष की ओर से आरोपियों को जरूरी दस्तावेजों की नकलें मुहैया करवाई गईं। 

पंजाब सरकार ने इन मामलों की प्रभावशाली सुनवाई के लिए 1 अक्तूबर को सीनियर एडवोकेट राजविंद्र सिंह बैंस को स्पैशल पब्लिक प्रॉसीक्यूशन नियुक्त किया था। वे आज अदालत में सुनवाई के दौरान स्वयं मौजूद रहे। आज करीब 4 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान पूर्व आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने हाजिरी की छूट दे दी जबकि पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा, बाजाखाना के तत्कालीन एस.एच.ओ. अमरजीत सिंह कुलार, एस.पी. विक्रमजीत सिंह, कारोबारी पंकज कुमार और सुहेल सिंह बराड़ अदालत में हाजिर रहे।

बचाव पक्ष के वकीलों ने सरकारी वकील आर.एस. बैंस की सुनवाई के दौरान पेश होने पर अदालत में एतराज जताया जबकि एडवोकेट बैंस ने कहा कि सुनवाई की इजाजत देने के लिए अदालत के पास पूरे अधिकार हैं। बातचीत करते हुए आर.एस. बैंस ने कहा कि अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अर्जी दायर कर चालान की कुछ कॉपियों की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने उन्हें कॉपियां मुहैया करवाईं। उन्होंने कहा कि आरोपी ऐसा रसूख बरत कर केस को लटकाना चाहते हैं। अब तक उक्त मामले में 42 सुनवाइयां होने के बावजूद आरोप तय नहीं हो सके। आज उनके आने का मकसद सिर्फ यही था कि उक्त मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अदालत से विनती की जा सके। उन्होंने बताया कि वह सिटी थाना कोटकपूरा और बाजाखाना में दर्ज 2-2 केसों की सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर पर डाल दी गई है।

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