Edited By Kalash,Updated: 02 Dec, 2021 09:37 AM

आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस तथा अन्य आरोपियों के जारी गिरफ्तारी वारंटों के बावजूद उन्हें गिरफ्तार न करने........
लुधियाना (मेहरा): आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस तथा अन्य आरोपियों के जारी गिरफ्तारी वारंटों के बावजूद उन्हें गिरफ्तार न करने के चलते आज शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत में पेश होकर जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाए।
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उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वारंटों के बावजूद पुलिस संरक्षण के बीच विधायक बैँस द्वारा राजनीतिक रैलियां की जा रही हैं जिस पर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत ने विधायक सहित अन्य आरोपियों के दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं व पुलिस को 10 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने को कहा है। हालांकि पहले जारी गिरफ्तारी वारंट पर अपनी रिपोर्ट करते हुए पुलिस ने कहा था कि आरोपी अपने घर में नहीं मिले जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं किया जा सका है।
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आपको बता दें कि विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत के चलते थाना डिवीजन। नंबर -6 की पुलिस ने विधायक बैँस व अन्य के विरुद्ध अदालत के आदेशों पर केस दर्ज किया था। पीड़िता ने विधायक बैँस के अलावा कमलजीत सिंह, बलजिंद्र कौर, जसबीर कौर, सुखचेन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा व गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने की गुहार लगाई थी।
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