डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत जालंधर सिविल अस्पताल से 79 मरीज़ों को मिली छुट्टी

Edited By Tania pathak,Updated: 15 May, 2020 07:35 PM

79 patients discharged from jalandhar under discharge policy

बता दें कि मैडीकल शिक्षा और खोज विभाग के मंत्री ओ.पी. सोनी ने सेहत विभाग पर ज़ोर डाला था कि यदि भारत सरकार की यह पॉलिसी दूसरे राज्यों में लागू की जा सकती है तो इसको पंजाब में लागू करना चाहिए...

जालंधर(रत्ता): केंद्र सरकार की कोरोना वायरस संबंधित डिस्चार्ज पॉलिसी को पंजाब सरकार ने आखिरकार राज्य के सरकारी मैडीकल कॉलेजों में लागू कर दिया है। मिली जानकारी अनुसार इसी के अंतर्गत जालंधर के सिविल अस्पताल में 79 कोरोना मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया है। 

इस डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार 

- जिन मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है या उनमें कोई कोरोना वायरस का लक्षण नहीं पाया गया तो उन्हें अब तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी। 
- इसके अलावा उक्त मरीज़ों को 14 दिनों के लिए घरों में ही क्वारंटाइन होने की हिदायत दी जाएगी।

बता दें कि मैडीकल शिक्षा और खोज विभाग के मंत्री ओ.पी. सोनी ने सेहत विभाग पर ज़ोर डाला था कि यदि भारत सरकार की यह पॉलिसी दूसरे राज्यों में लागू की जा सकती है तो इसको पंजाब में लागू करना चाहिए, जिसके साथ मरीज़ों को भी लाभ मिलेगा। यह भी देखने में आया था कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की हवा में भी कोरोना की मात्रा बढ़ी थी, लिहाज़ा अब इस पॉलिसी के लागू होने से इसमें भी सुधार आएगा।

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