Edited By Tania pathak,Updated: 14 May, 2021 12:35 PM
विभाग /दफ्तर के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों का सिर्फ एक ही समूह सप्ताहिक रोटेशन के दौरान कार्यालय में उपस्थित हो और अगले हफ्ते के दौरान दूसरा समूह उपस्थित होगा।
लुधियाना (विक्की): पंजाब सरकार द्वारा अपने सभी विभागों के कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पंजाब राज्य के अंतर्गत आते विभाग/बोर्ड/कॉर्पोरेशनों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करना सुनिश्चित किया जाए जहां 50 प्रतिशत स्टाफ अपने दफ्तर में उपस्थित होना अनिवार्य है, वहीं पूरे स्टाफ को 2 समूहों में बांटा जाए।
विभाग /दफ्तर के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों का सिर्फ एक ही समूह सप्ताहिक रोटेशन के दौरान कार्यालय में उपस्थित हो और अगले हफ्ते के दौरान दूसरा समूह उपस्थित होगा। विभाग/दफ्तर के प्रमुख द्वारा 50 प्रतिशत क्षमता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी की ड्यूटी का काम के महत्व को देखते हुए अपने स्तर पर प्रबंध करेंगे। विभाग के प्रमुख द्वारा उक्त प्रक्रिया में दिव्यांग, गर्भवती औरतों और स्वास्थ्य पक्ष से पीड़ित कर्मचारियों को उचित पहल दी जाए। खासतौर पर नेत्रहीन और गर्भवती महिलाओं को अत्यंत जरूरत पड़ने पर ही दफ्तर बुलाया जाएगा। पर्सोनल विभाग द्वारा टीकाकरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण अवश्य किया जाए।
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