Over Speed वाहन चलाया तो होगा ये Action

Edited By Vatika,Updated: 20 Feb, 2021 01:59 PM

this action will happen if you drive over speed vehicle

ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर अब पहली बार में ही ड्राइविंग लाइसैंस सस्पैंड नहीं होगा।

चंडीगढ़ (सुशील राज): ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर अब पहली बार में ही ड्राइविंग लाइसैंस सस्पैंड नहीं होगा। अभी तक ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के तहत ओवर स्पीडिंग करने पर पहली बार में चालान कर लाइसैंस सस्पैंड करने के लिए आर.एल.ए. के पास भेज देती थी। 

इस पर आर.एल.ए. की ओर से लाइसैंस को सस्पैंड करने का फैसला लिया जाता था लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस की ओर शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर अब ई-चालान सिस्टम के नियम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब पहली बार में ही ओवर स्पीडिंग करने पर ड्राइविंग लाइसैंस को सस्पैंड नहीं किया जा सकेगा। अब दो या इससे ज्यादा बार एक ही वाहन अगर ओवर स्पीडिंग करते पकड़ा जाता है, तब ट्रैफिक पुलिस की ओर से उस वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर और वाहन जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका ड्राइविंग लाइसैंस सस्पैंड करने के लिए आर.एल.ए. को भेजा जाएगा।

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