ओसवाल ग्रुप के मालिक से धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी रिमांड पर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Jan, 2026 09:18 PM

the ed takes major action against the owner of oswal group in a fraud case

लुधियाना के ओसवाल ग्रुप के मालिक एस.पी. ओसवाल से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरोह के एक अन्य सदस्य अर्पित राठौर को कानपुर से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उसे ड्यूटी जज अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्याय जज विशेष कंबोज...

जालंधर (जतिंद्र) : लुधियाना के ओसवाल ग्रुप के मालिक एस.पी. ओसवाल से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरोह के एक अन्य सदस्य अर्पित राठौर को कानपुर से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उसे ड्यूटी जज अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्याय जज विशेष कंबोज की अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने आरोपी का 5 दिन का रिमांड हासिल किया है।  ईडी की ओर से पेश वकील अजय पाल सिंह पठानिया ने गिरोह के सदस्य का अदालत से 7 दिन का रिमांड मांगा था। जिस पर अदालत ने 5 दिन के रिमांड का आदेश दिया है। 

इस संबंध मे और जानकारी के अनुसार इससे पहले इसी मामले में ईडी ने रूमी कालिका को गुवाहाटी से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अदालत में पेश किया गया था और ईडी द्वारा  उसका 10 दिन का रिमांड लिया गया था। यहां यह भी पता चला है कि गिरोह का यही सदस्य रूमी कालिका को इस कार्य  में लाने वाला था।

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