सूचना आयोग का SHO पर Action: ठोका 10000 रुपए जुर्माना, जानें क्यों..

Edited By Vatika,Updated: 27 Mar, 2023 10:41 AM

state information commission fine ten thousend lost complaint

27 मार्च 2023 को सूचना आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया है ।

लुधियाना (मोहिनी): पंजाब राज्य सूचना आयोग ने लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट के शिमलापुरी थाना एस.एच.ओ. पर बड़ी कार्रवाई की है।

दरअसल,  पिछले अढ़ाई वर्ष पूर्व थाना शिमलापुरी में की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने को लेकर पुलिस और शिकायतकर्ता के बीच कशमकश पैदा हो गई है। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने उक्त मामले की आरटीआई द्वारा सूचना मांगी थी जिस पर थाना शिमलापुरी पुलिस द्वारा कोई सहयोग न करने के उपरांत मामला पंजाब राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचा। अब थाना शिमलापुरी पुलिस के प्रभारी को सूचना न देने की सूरत में ₹10000 जुर्माना ठोका है और 27 मार्च 2023 को सूचना आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया है । 

बता दें कि शिकायतकर्ता दविंद्र शर्मा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दे रखी थी जिसमें उसे एक व्यक्ति द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था  लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही न होने से शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी और मुंशी से कई बार इस बाबत पूछा लेकिन कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं मिल सका। जिस पर रुष्ट होकर उक्त मामले को उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया था। शिकायतकर्ता दविंदर शर्मा के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को की गई शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होने के चलते उन्होंने इसकी सूचना आरटीआई के तहत मांगी लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें पर्याप्त कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई गई। जिस कारण वह 7 जून 2022 को पंजाब राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचे और सारी आपबीती बताई । जिस पर आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस द्वारा कोई पुख्ता जवाब न मिलने पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को जुर्माना कर दिया।

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