'सभी सरकारी संस्थानों के साइन बोर्ड अब पंजाबी में लिखे जाना अनिवार्य'

Edited By Vaneet,Updated: 21 Feb, 2020 04:45 PM

sign board all government institutions mandatory written in punjabi

पंजाब के सभी सरकारी और अद्र्धसरकारी संस्थानों, निगमों के साईन बोर्ड और सड़कों की आधारशिला पंजाबी भाषा में लिखना ....

चंडीगढ़: पंजाब के सभी सरकारी और अद्र्धसरकारी संस्थानों, निगमों के साईन बोर्ड और सड़कों की आधारशिला पंजाबी भाषा में लिखना लाजिमी होगा। इस फैसले को लागू करने के बारे में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। यह जानकारी उच्च शिक्षा एवं भाषा मामलों के मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने आज यहां दी। 

उन्होंने बताया कि विधानसभा के पिछले सत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार विभाग ने पंजाब राज्य भाषा एक्ट-1967 की धारा 4 तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी साईन बोर्ड और आधारशिला पर पूरी जानकारी पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि) में लिखी जानी जरूरी होगी। यदि किसी अन्य भाषा में जानकारी दी। जानी जरूरी हो तो यह पंजाबी भाषा से नीचे और कम जगह पर लिखी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य के निजी व्यापारिक, औद्योगिक और शैक्षिक संस्थानों के साईन बोर्ड पंजाबी में लिखे जाने के लिए एक अलग नोटिफिकेशन पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाना है। 

उच्च शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्धी प्राथमिक कार्यवाही करके श्रम विभाग को यह नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लिख दिया गया है और उनको उम्मीद है कि यह नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यह मांग उठी थी तथा बाजवा ने सदन में भरोसा दिया था कि पंजाब के सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के साईन बोर्ड पंजाबी में लिखे जाने को अनिवार्य किया जाएगा। 
 

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