विदेश भेजने के नाम पर बड़ा खेल! रोमानिया में युवक की मौत, एजेंटों पर FIR

Edited By Kalash,Updated: 11 Jul, 2026 05:40 PM

romania work permit

वर्क परमिट पर रोमानिया भेज कर 1 लाख रुपए वेतन के वायदे को पूरा करके 6 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

नवांशहर (त्रिपाठी): वर्क परमिट पर रोमानिया भेज कर 1 लाख रुपए वेतन के वायदे को पूरा करके 6 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एस.एस.पी. को दी शिकायत में बिमल किशोर पुत्र चनण राम निवासी बखलौर ने बताया कि उसका लड़का सतीश कुमार विदेश जाना चाहता था।

इस संबंधी उन्होंने उनके गांव के दामाद करनैल राम पुत्र मदन लाल निवासी गांव जंडियाला थाना सदर बंगा के साथ बात की थी जिसने उसका लड़के को रोमानिया भेजने का सौदा किया। उसने बताया कि उसका दोस्त बलजीत सिंह फोरमैन रोमानिया में है। एजेंट ने बताया कि रोमानिया में उसके लड़के को आसान काम मिल जाएगा, 2 वर्ष का वर्क परमिट होगा तथा वेतन करीब 1 लाख रुपए महीना होगा।

शिकायतकर्ता ने बताया कि रोमानिया भेजने का सौदा 6 लाख रुपए में तय हुआ जिसमें से आधे पैसे पहले तथा शेष काम बनने के बाद देने थे। उसने बताया कि उसने 50 हजार रुपए गुरप्रीत कौर के बैंक खाते, ढाई लाख की राशि करनैल राम की पत्नी बलवीर कौर के खाते में तथा बलजीत सिंह फौरमैन रोमानिया की पत्नी गुरप्रीत कौर को नकद 3 लाख रुपए दिए। उसने बताया कि उसका लड़का 9 अप्रैल को रोमानिया चला गया। जिसने वहां पहुंच कर बताया कि कंपनी के हालात बहुत ही घटिया है तथा उसे वेतन भी करीब 25 हजार मिलेगा।

इसके चलते उसका पुत्र काफी परेशान हो गया। उसने बताया कि उसके लड़के ने कंपनी में करीब 1 महीना काम किया जिस उपरान्त कंपनी ने उसे बिना किसी कारण के काम से निकाल दिया। जिससे उसका लड़का अधिक परेशान हो गया। उसने बताया कि उसने इस संबंधी एजेन्ट करनैल राम से बात करने का प्रयास किया परन्तु उन्होंने उसकी कोई बात नही सुनी।

उसने बताया कि 11 मई को उसे पता चला कि उसके लड़के की मौत हो गई है। उसे एजेन्ट बलजीत ने बताया कि उसके लड़के ने आत्म हत्या कर ली है तथा एजेेन्ट ने कहा कि यदि उन्होंने लिख कर नही दिया कि उनके लड़के ने आत्महत्या की है तो उसकी शव भारत नही आ पाएगा। एस.एस.पी. को दी शिकायत में उसने एजेन्टों के खिलाफ कानून के तहत बनती सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

उक्त शिकायत की जांच डी.एस.पी.स्तर के अधिकारी की ओर से करने के उपरान्त दी नतीजा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने करनैल राम पुत्र मदद लाल, बलवीर कौर पत्नी करनैल राम दोनों निवासी गांव जंडियाला थाना सदर बंगा, बलजीत सिंह पुत्र सिमरदास निवासी गांव भूंभीया भोगपुर जालंधर हाल निवासी रोमानिया तथा गुरप्रीत कौर पत्नी बलजीत सिंह के खिलाफ दी भारतीय अचार संहिता बी.एन.एस.,2023 की धारा 318 (4) के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरु कर दी।

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