रिंकल हत्याकांड : हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ की सख्त कार्रवाई

Edited By Kalash,Updated: 14 Sep, 2024 03:49 PM

rinkal murder case

रिंकल हत्याकांड मामले में शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस पर मारपीट करने और मेडिकल न करवाने के लगाए गए आरोपों में नया मोड़ आया है।

लुधियाना : रिंकल हत्याकांड मामले में शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस पर मारपीट करने और मेडिकल न करवाने के लगाए गए आरोपों में नया मोड़ आया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट ने धक्केशाही करने वाले पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने 6 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और न ही रिपोर्ट पेश की। इसके बाद लुधियाना पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने फटकार और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। 

इस मामले में रिंकल खेड़ा के भाई मनी खेड़ा ने आरोप लगाए कि उसके भाई के हत्यारोपियों ने अपनी पहुंच के बल पर इस वर्ष लोहड़ी के दिन उसके दोस्तों को पुलिस के साथ मिल कर घेर लिया। इसके बाद जब वह मौके पर पहुंचे थे तो पुलिसकर्मियों ने उसे व उसके दोस्तों के सात मारपीट की पर वह बच निकला। इसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे पर उन आदेशों की पालना नहीं की गई। इसके बाद अब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए  पुलिस कमिश्नर को 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा है। 

गौरतलब है कि 19 जून 2018 को फील्डगंज के पास स्थित अमरपुरा में रिंकल खेड़ा नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में इलाका पार्षद और उसके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगे थे व बाद में इसे कांट्रेक्ट किलिंग के मामले से जोड़ा गया था। इस मामले में लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के साथ अन्य जिले की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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