रिश्वत लेकर बढ़ा दी रिटायरमेंट की उम्र, होमगार्ड्स की जिला कमांडर और पलटून कमांडर के खिलाफ FIR दर्ज

Edited By Kalash,Updated: 29 May, 2022 01:03 PM

retirement age increased by taking bribe

विजिलेंस ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब होमगार्ड्स की जिला कमांडर निर्मला और पलटून कमांडर अनमोल मोती को

जालंधर (सोमनाथ): विजिलेंस ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब होमगार्ड्स की जिला कमांडर निर्मला और पलटून कमांडर अनमोल मोती को अपने पद का दुरुपयोग करने तथा होम गार्ड वालंटियर सेवा राम की सेवानिवृत्ति की उम्र में वृद्धि करने के लिए रिश्वत लेने के अपराध के तहत एस.आई.आर. दर्ज कर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी है।

इस संबंध में विजीलेंस ब्यूरो रेंज के एस.एस.पी. दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिली शिकायत के आधार पर की गई जांच के बाद विजीलेंस ब्यूरो जालंधर रेंज ने यह मामला दर्ज किया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्त्ता सेवा राम ने भर्ती होने पर अपने भर्ती फॉर्म में उम्र 25 साल ही लिखी थी और जन्म तारीख का कोई विशेष जिक्र नहीं किया था। भर्ती फॉर्म में दिखाई गई उम्र के हिसाब से सेवा राम की 17-05-2021 को 58 साल उम्र बनती थी। सेवा राम ने अपनी शिकायत में लिखा है कि पलटून कमांडर अनमोल मोती ने उसे तारीख 01-05-2021 को दफ्तर बुलाकर जिला होमगार्ड्स कमांडर निर्मला के समक्ष पेश किया, जहां उसकी रिटायरमैंट मई 2021 में होने के बारे में अवगत करवाया परंतु उसने अपनी जन्म तारीख 25-8-1970 होने संबंधी अवगत करवाते हुए कहा कि उसकी नौकरी अभी 7 साल और बाकी है। जहां श्रीमती निर्मला द्वारा शिकायतकर्त्ता सेवा राम की नौकरी में वृद्धि करने के लिए पलटून कमांडर अनमोल मोती के जरिए रिश्वत की मांग की।

एस.एस.पी. ने बताया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा अपनी नौकरी के कार्यकाल में वृद्धि करने के लिए उक्त जिला कमांडर की मांग के अनुसार 2,40,000 रुपए पलटून कमांडर को अलग-अलग तारीखों को दिए, जिसने यह रकम आगे जिला कमांडर को दे दी।

उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान पाया गया कि मुलजिम जिला कमांडर द्वारा सेवा राम को नौकरी के लिए अयोग्य होने के बावजूद उसके सेवाकाल में वृद्धि करने के उद्देश्य से गार्ड सेवा राम की जन्म तारीख 25-08-1970 को मान्यता देकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्त्ता से रिश्वत की रकम हासिल की।

उन्होंने बताया कि इन दोषों के आधार पर उक्त दोनों मुलजिमों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7(ए) और आई.पी.सी. की धारा 120 बी. के अधीन विजीलैंस ब्यूरो जालंधर रेंज पुलिस थाने में मुकद्दमा दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

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