Edited By Vatika,Updated: 13 Mar, 2021 10:37 AM
पंजाब में बेरोजगार रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने ड्रग लाइसैंसों को मंजूरी देने संबंधी नीति में बदलाव करके बेरोजगार नौजवानों को स्व-रोजगार मुहैया करवाने का फैसला किया है।
चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब में बेरोजगार रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने ड्रग लाइसैंसों को मंजूरी देने संबंधी नीति में बदलाव करके बेरोजगार नौजवानों को स्व-रोजगार मुहैया करवाने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि निर्धारित तजुर्बा रखने वाले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अब संशोधित नीति के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैमिस्ट की दुकानें खोलने के लिए ड्रग लाइसैंस की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वैटर्नरी ड्रग्ज, मैडीकल उपकरणों, डैंटल मैटीरियल, डायग्नोस्टिक किटों और रीएजैंट्स, इम्प्लांट्स, सर्जीकल वस्तुएं और सुपर डिस्ट्रीब्यूटरों की बिक्री के लिए लाइसैंसों की भी आज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही शर्तों में बदलाव करके ड्रग लाइसैंसों की मंजूरी के लिए कुछ विशेष बदलाव भी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नए ड्रग लाइसैंस के लिए एप्लीकेशनज पंजाब सरकार के बिजनैस-फस्र्ट पोर्टल के सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा ऑनलाइन दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने अब ड्रग्ज कंट्रोल अफसरों की संख्या 60 तक बढ़ाकर एफ.डी.ए. को काफी हद तक मजबूत किया है।मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दवाओं की जांच संबंधी सुविधाओं में बदलाव किए हैं और खरड़ में ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री स्थापित की है, जो उच्च स्तरीय उपकरणों और यंत्रों से लैस है, जिससे पंजाब के लोगों को अच्छी गुणवत्ता की दवाएं मुहैया करवाई जा सकें।