Edited By Vatika,Updated: 19 Sep, 2024 04:04 PM
जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्राप्त
बठिंडा: जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा में शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से धान काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान यदि कोई कंबाइन धान काटते हुए पकड़ी गई तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
आदेश के मुताबिक उन्होंने कहा कि धान की कटाई का मौसम शुरू हो चुका है और आम तौर पर देखा जा रहा है कि धान की कटाई के लिए कंबाइनें चौबिसों घंटे काम कर रही हैं। रात्रि के समय कंबाइनों के चलने से जानी माली नुकसान व दुर्घटना का भय रहता है। इसके अलावा कंबाइन रात समय हरा धान जोकि अच्छी तरह पक्का नहीं होता, कच्चा दाना ही काट देती है, जिससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होती है और खरीद एजैंसियां भी धान खरीदने में आनाकानी करती हैं। इसी प्रकार, जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला बठिंडा में धान की फसल काटने के बाद खेतों में पड़ी धान की पराली/अवशेष आदि को आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 16 नवम्बर 2024 तक लागू रहेंगे।