शराब कारोबारियों के पक्ष में आई पंजाब सरकार, नुक्सान से बचाने के लिए उठाया बड़ा कदम

Edited By Tania pathak,Updated: 05 Jun, 2020 05:15 PM

punjab government comes in favor of liquor traders

मंत्री मंडल की सिफारिश के बाद आबकारी विभाग की तरफ से जारी किये गए आदेश में शराब व्यापारियों को दिए गए कम से -कम...

चंडीगढ़: कैप्टन सरकार ने शराब कारोबारियों का नुक्सान रोकनो के लिए बड़ा कदम उठाया है। उनको नुक्सान से बचाने के लिए कोटो में राहत दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने 7 मई से 30 जून तक शराब की बिक्री के लिए न्यूनतम गारंटी कोटा में 20 प्रतिशत तक की छूट दी। न्यूनतम गारंटी कोटा न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व है जिसे भुगतान करने के लिए शराब लाइसेंसधारी उत्तरदायी होता है। न्यूनतम गारंटी कोटा में कटौती के साथ, ठेकेदारों को सरकार को कम भुगतान करना होगा। मंत्री मंडल की सिफारिश के बाद आबकारी विभाग की तरफ से जारी किये गए आदेश में शराब व्यापारियों को दिए गए कम से -कम गारंटी कोटे में से 7 मई से 30 जून तक 20 फीसद की कमी की गई है।

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