पंजाब की नहर अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी

Edited By Kalash,Updated: 06 Jan, 2026 06:21 PM

punjab canals temporarily close

इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है।

पंजाब डेस्क: पंजाब के जल संसाधन विभाग ने सिधवां नहर को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। विभाग के अनुसार नहर को 7 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक कुल 21 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम नहर पर बनने वाले पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है।

बताया गया है कि नहर बंद करने का यह आदेश पंजाब नहर एवं ड्रेनेज अधिनियम, 2023 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लागू किया गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान वैकल्पिक जल प्रबंधन की व्यवस्था करें और प्रशासन का सहयोग करें।

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