पुलिस ने भाई-बहन के खिलाफ FIR की दर्ज, जानें हैरान कर देने वाला मामला

Edited By Urmila,Updated: 22 Oct, 2024 10:31 AM

police filed fir against brother and sister

घर में जबरन घुसकर जान से मारने की धमकियां देकर बुरी तरह पीटने के बाद फरार होने के मामले में पुलिस ने भाई बहन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जालंधर : घर में जबरन घुसकर जान से मारने की धमकियां देकर बुरी तरह पीटने के बाद फरार होने के मामले में पुलिस ने भाई बहन के खिलाफ केस दर्ज किया है। हैरानी की बात है कि पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर पहले तो महज डी.डी.आर. ही की गई, लेकिन पीड़ित पक्ष द्वारा माननीय अदालत द्वारा आदेश जारी कराने के बाद जुर्म बढ़वाते हुए केस दर्ज करवाया है।

इंदिरा पार्क के रहने वाले पीड़ित अनिल कत्याल ने बताया कि साल 2023 की 19 जुलाई की रात को उनकी बहू मन्नत कत्याल का भाई गगनदीप कपूर और बहन विजेता कपूर उनके घर आए और आते ही बहू के साथ मिलकर मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट के दौरान दोनों के द्वारा उन्हें ही नहीं, बल्कि अन्य पारिवारिक सदस्यों को भी पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी। जिस वक्त उनके साथ मारपीट की जा रही थी तो उनके द्वारा घर में बिना इजाजत के घुसने और मारपीट की सारी वीडियो कैमरों में कैद हो चुकी थी।

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पीड़ित अनिल ने बताया कि मारपीट के बाद बहू मन्नत कत्याल अपने भाई गगनदीप कपूर और विजेता कपूर के साथ भाग गए थे। इस मामले में जब उनके द्वारा अगली सुबह थाना 6 में जाकर शिकायत दी तो पुलिस द्वारा जांच के बाद 28 जुलाई 2023 को महज आई.पी.सी. 323 के तहत डी.डी.आर नंबर 36 दर्ज की गई, जबकि वीडियो एविडैंस के साथ साथ अन्य सबूत देने के बावजूद पुलिस ने बाकी बनती धाराएं नहीं लगाईं।

पीड़ित अनिल ने बताया कि जब पुलिस से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने माननीय अदालत में सी.आर.पी.सी. की घारा 156 (3) के तहत केस दायर किया। जहां एक साल बाद लंबी जांच के बाद और पूरे पुख्ता सबूत के आधार सी.सी.टी.वी कैमरों में कैद वीडियो के मुताबिक माननीय अदालत ने पुलिस को पहले इस केस की बारीकी से जांच करने के आदेश दिए।

इसके बाद सब इंस्पैक्टर नरिंदर मोहन द्वारा गहनता से जांच करने के बाद उनके द्वारा रिपोर्ट माननीय अदालत में दायर की गई कि इस केस में जुर्म बढ़ावा होना चाहिए। इस आधार पर माननीय अदालत ने इस मामले में सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत द्वारा मिट्ठापुर के साथ सटे इलाके राजा गार्डन कॉलोनी के रहने वाले आरोपी गगनदीप कपूर और विजेता कपूर के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 452 (बिना इजाजत के घर में घुसना), 506 (जान से मारने की धमकी) और 34 के तहत एफ.आई.आर 230 दर्ज की है।

केस दर्ज होने के बाद दोनों भाई बहन हुए फरार हैं। वहीं इस मामले में जब पुलिस से बात की गई तो कहा गया कि दोनों आरोपियों गगनदीप कपूर और विजेता कपूर की तलाश के लिए पुलिस टीमों की ड्यूटी लगा दी गई है। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। छापेमारी भी की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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