DC ने जिले में जारी किए नए आदेश, पढ़ें किस चीज पर लगाया बैन

Edited By Sunita sarangal,Updated: 01 Jan, 2026 05:58 PM

plastic ban in moga

इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा-163 के तहत मिली शक्तियों के तहत..

मोगा(गोपी राउके, हरिओम): जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संघता एक्ट-2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मोगा जिले में 30 माइक्रोन से कम मोटाई और 8 गुणा 12 से कम साइज के सिंगल-यूज प्लास्टिक के लिफाफों को बनाने, स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

जिला मैजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने कहा कि टैक्नोलॉजी के दबाव और नई मार्कीटिंग तकनीकों के कारण, डिस्पोजेबल, पैकेजिंग और कंज्यूमर गुड्स की बढ़ती खपत के कारण, बहुत सारा प्लास्टिक कचरा लैंडफिल और खुली जगहों पर फैंका जा रहा है, जिससे खतरनाक एनवायरनमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं। प्लास्टिक बैग सीवेज सिस्टम के लिए खास तौर पर नुकसानदायक हैं, क्योंकि वे नालियों और खुली नालियों में रुकावट पैदा करते हैं। प्लास्टिक में मौजूद कलरिंग मैटर और टॉक्सिसिटी कई बीमारियों का कारण बनते हैं। प्लास्टिक का नॉन-बायोडिग्रेडेबल नेचर इसके बुरे असर को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा, जानवरों द्वारा प्लास्टिक बैग खाने और उनकी मौत से गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे आम जन-जीवन में भारी रुकावट आती है। यह इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। पंजाब प्लास्टिक और कैरी बैग (मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और डिस्पोजल) कंट्रोल एक्ट, 2005 के मुताबिक प्लास्टिक के लिफाफों के इस्तेमाल पर रोक लगाना जनहित में जरूरी है।

इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा-163 के तहत मिली शक्तियों के तहत मोगा में मौजूद सभी पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी इमारतों/जगहों पर किसी भी तरह के पोस्टर, फोटो या हाथ से लिखे या किसी और तरह के दस्तावेज आदि लगाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि आम लोग पब्लिसिटी के मकसद से पब्लिक प्रॉपर्टी/सरकारी इमारतों पर हाथ से लिखे या पोस्टर, फोटो और कई तरह के दस्तावेज लगा रहे हैं, जिससे इन इमारतों की खूबसूरती खत्म हो रही है और वे बदसूरत हो रही हैं, जो जनहित के खिलाफ है। ये दोनों आदेश 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।

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