राधा स्वामी सत्संग प्रमुख व सिंह बंधुओं को 3500 करोड़ अदालत में जमा कराने का आदेश

Edited By Vatika,Updated: 10 Oct, 2019 08:33 AM

pay up singh brothers dues within 30 days delhi hc tells rssb chief dhillon

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज के प्रवर्तकों मलविंदर और शिविंदर सिंह के खिलाफ जापानी दवा कंपनी दाइची सांक्यो के पक्ष में 3,500 करोड़ रुपए की

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज के प्रवर्तकों मलविंदर और शिविंदर सिंह के खिलाफ जापानी दवा कंपनी दाइची सांक्यो के पक्ष में 3,500 करोड़ रुपए की डिक्री के क्रियान्वयन संबंधी मामले में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों सहित तीसरे पक्ष के 55 लोगों को उन पर आर.एच.सी. होल्डिंग कंपनी की बकाया राशि अदालत में जमा कराने का बुधवार को आदेश दिया।

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आर.एच.सी. होल्डिंग सिंह बंधुओं की है। अदालत ने कहा कि इस मामले में आर.एच.सी. होल्डिंग के तीसरे पक्ष के ये 55 बकाएदार व्यक्ति और इकाइयां बकाए की राशि 30 दिन के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के कार्यालय में जमा कराएं। रैनबैक्सी लैब के अधिग्रहण के बाद उभरे विवाद में पंच निर्णय की एक अदालत ने सिंह बंधुओं के खिलाफ फैसला सुनाया था और उन्हें जापानी कंपनी को 3,500 करोड़ रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के क्रियान्वयन का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है। न्यायालय ने इस संबंध में सिंह बंधुओं की कंपनी के बकाएदारों को बकाया अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया है।

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