Edited By Urmila,Updated: 18 Feb, 2026 09:56 AM

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज बिशन सरूप की अदालत ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से अपनी ही सगी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले नामजद किए गए ।
मोगा (संदीप शर्मा): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज बिशन सरूप की अदालत ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से अपनी ही सगी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले नामजद किए गए कलयुगी पिता को सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कड़ी सजा और 60,000 रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इसी के साथ अदालत ने दोषी को जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटने का भी आदेश दिया है। इस मामले में थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से 6 सितम्बर 2024 को पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी पिता जसवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह के खिलाफ धारा 376, 506 आई.पी.सी. (सैक्शन 6) पोक्सो एक्ट (प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैंस) सहित बनती विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया था।
इस मामले में अदालत ने सुनवाई के अंतिम दिन आरोपी पिता पर सबूतों और गवाहों के आधार पर दोष साबित होने के चलते उसे दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाने के साथ-साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
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