हथियारों, NOC व अन्य इवेंट्स को लेकर जारी हुए आदेश

Edited By Urmila,Updated: 22 Jan, 2022 09:49 AM

orders issued regarding weapons noc and other events

गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से भेजे आदेशों में कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से दी जाने वाली एन.ओ.सी. के अधिकार को डी.सी. दफ्तर के हवाले कर दिया गया है।

लुधियाना (पंकज): गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से भेजे आदेशों में कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से दी जाने वाली एन.ओ.सी. के अधिकार को डी.सी. दफ्तर के हवाले कर दिया गया है। पहले यह सभी एन.ओ.सी. जारी करने का अधिकार डी.सी. दफ्तर के पास ही था परन्तु कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद इन पावरों को पुलिस के पास भेज दिया गया था।

गवर्नर दफ्तर की तरफ से जारी आदेशों में पुलिस विभाग की तरफ से जारी होने वाली लाउड स्पीकर की एन.ओ.सी. जिसको जारी करने के लिए इलाकों के थाना प्रमुख से रिपोर्ट लेने के बाद जारी किया जाता था, को अब एस.डी.एम. दफ्तर की तरफ से जारी किया जाएगा।

हालांकि रिपोर्ट अब भी पुलिस से ही ली जाएगी। इसी तरह लाइसैंसी हथियार बेचने के लिए मिलने वाली मंजूरी भी अब से डी.सी. दफ्तर को सौंप दी जाएगी, जबकि किसी भी तरह की प्रदर्शनी, स्पोर्टस इवेंट के लिए भी मंजूरी पुलिस की जगह सिविल प्रशासन को देने के आदेश दिए गए हैं। 

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