Edited By Kalash,Updated: 06 Oct, 2026 11:27 AM

पंजाब के कारोबारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर फैसला लिया है।
पंजाब डेस्क : पंजाब के कारोबारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर फैसला लिया है। इसके बाद अब पंजाब में रजिस्टर्ड दुकानें और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी सुविधा के मुताबिक सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे तक कारोबार कर सकेंगे। अगले आदेशों तक पंजाब में ये व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं इसके लिए पहले लागू समय की पाबंदियों में श्रम विभाग ने छूट दे दी है।
इसके बाद कोई कारोबारी चाहे तो वह रविवार को भी दुकानें खोल सकता है। वहीं दुकान को 24 घंटे खुला रखने का फैसला कारोबारी की जरूरत पर निर्भर करेगा। आदेशों में साफ किया है कि 24 घंटे दुकानें खुला रखने का अर्थ ये नहीं है कि दुकानदार 24 घंटे कर्मचारियों से लगातार काम करवा सकता है। कर्मचारियों को उनके बनते अधिकार देने होंने और अगर दुकान 24 घंटे खोल रहे हैं को शिफ्ट के हिसाब से कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी होगी।
इसके साथ ही अगर कोई दुकानदार सरकार द्वारा 24 घंटे और सातों तो दिन काम करने के संबंध में तय शर्तों को नहीं मानता तो उनसे ये सुविधा वापिस ली जा सकती है। वहीं महिला कर्मचारियों की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी को लेकर और बच्चों और किशोरों से काम कराने पर रोक से जुड़े कानून पहले की तरह प्रभावी रहेंगे। प्रशासन और पुलिस को रात के समय काम करने वाले दुकानदारों को की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। इससे एक और दुकानदारों को राहत मिलेगी और ये उनका ही फैसला होगा कि वह 24 घंटे और हफ्ते में सातों दिन काम करेंगे या नहीं।
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