नवांशहर में शाम 6 से सुबह 10 बजे तक लग गई पाबंदी, जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 23 Sep, 2026 02:36 PM

administration strict regarding paddy harvesting

धान की कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने पूरे जिले में खेतों में धान की पराली, डंठल और फसल के अन्य अवशेषों को जलाने पर रोक लगा दी है।

नवांशहर (त्रिपाठी): धान की कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने पूरे जिले में खेतों में धान की पराली, डंठल और फसल के अन्य अवशेषों को जलाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करके धान की कटाई के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये आदेश 1 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी एक आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि धान की कटाई के बाद फसल के अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा होता है, साथ ही वन्यजीवों, आस-पास के खेतों में खड़ी फसलों और सड़क किनारे लगे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। इससे जनस्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर भी बुरा असर पड़ता है। जिला मजिस्ट्रेट ने धान की कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर पर 'सुपर एसएमएस' सिस्टम चालू रखना अनिवार्य कर दिया है। सुपर एसएमएस सिस्टम के बिना कंबाइन हार्वेस्टर चलाना सख्त मना है।

इसके अलावा, जिले की सीमा के भीतर शाम 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे के बीच कंबाइन मशीनों से धान की कटाई पर रोक है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि रात में कटाई करने, या ऐसी धान की कटाई करने जो पूरी तरह से पकी न हो या जिसमें नमी की मात्रा अधिक हो, से किसानों को अनाज मंडियों में अपनी उपज बेचने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, किसानों और कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों के लिए निर्धारित समय और नियमों का पालन करना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट ने किसानों और कंबाइन मालिकों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने और पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करने की अपील की।

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