Edited By Sunita sarangal,Updated: 04 Nov, 2021 01:34 PM

पंजाब मंडी बोर्ड के तकनीकी सलाहकार हरप्रीत सिंह बराड़ के इस्तीफे के विरोध में उनकी नियुक्ति के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट .................
चंडीगढ़ : पंजाब मंडी बोर्ड के तकनीकी सलाहकार हरप्रीत सिंह बराड़ के इस्तीफे के विरोध में उनकी नियुक्ति के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 2 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह याचिका पूर्व कल्याण अधिकारी प्रीतम सिंह ने दायर की है। जिसमें कहा गया था कि बराड़ 31 जुलाई 2021 को मंडी बोर्ड से इंजीनियर इन चीफ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से पहले विजिलेंस ने 27 जुलाई को बरार के खिलाफ उनकी आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच शुरू की थी।
विजिलेंस जांच अभी जारी थी कि सरकार ने नियमों के विपरीत 6 अगस्त को उन्हें बोर्ड का तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया जबकि अधिनियम में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है, न ही उनकी नियुक्ति के लिए किसी नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया गया था। नियुक्ति कृषि मंत्री द्वारा की गई थी। जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। जबकि विजिलेंस जांच चल रही थी। हरप्रीत सिंह बराड़ ने 2 नवंबर को एक विरोध पत्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसमें कहा गया कि उन्हें तकनीकी सलाहकार बनाया गया है लेकिन नियम और शर्तें अभी तक जारी नहीं की गई हैं।
इसलिए वह पद पर काम नहीं कर सकते। इस्तीफे के अगले दिन हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील एच.सी. अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उक्त पद हेतु आवेदन भी नहीं मांगे गए थे। न ही कोई इश्तिहार दिया गया। उनकी राजनीतिक संबद्धता के कारण, उन्हें तकनीकी सलाहकार बनाया गया था जो कि जांच की विषय है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है।
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