Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Jan, 2023 08:22 PM

राजपुरा के एक पत्रकार की आत्म-हत्या के मामले में नामज़द राजपुरा के पूर्व कांग्रेसी विधायक हरदयाल सिंह कम्बोज़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की शर्त पर दी गई जमानत के बाद बीती रात थाना सिटी राजपुरा पहुंचे।
पटियाला (बलजिन्द्र) : राजपुरा के एक पत्रकार की आत्म-हत्या के मामले में नामज़द राजपुरा के पूर्व कांग्रेसी विधायक हरदयाल सिंह कम्बोज़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की शर्त पर दी गई जमानत के बाद बीती रात थाना सिटी राजपुरा पहुंचे, जहां मौके पर एस.एच.ओ. हाजिर नहीं था, जिस कारण वह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सके। थाने के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनको माननीय अदालत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था और उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही थाना सिटी राजपुरा में फोन कर दिया था कि वह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं और वह सीधे थाने पहुंच गए परन्तु जब वह थाने पहुंचे तो थाने के एस.एच.ओ. मौके पर उपस्थित नहीं थे। हरदयाल कम्बोज ने कहा कि थाने में पहुंचने पर वह वहां मौजूद मुलाजिमों को अपने पहुंचने की जानकारी दे आए थे और आज मंगलवार को फिर दोपहर के समय थाना सिटी राजपुरा में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए गए परन्तु आज भी एस.एच.ओ. सिटी राजपुरा वहां उपस्थित नहीं थे, जिस कारण वह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सके।
दूसरी तरफ थाना सिटी राजपुरा के एस.एच.ओ. राकेश कुमार ने कहा कि अभी तक पूर्व विधायक की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की गई है। यहां वर्णनयोग है कि राजपुरा में एक पत्रकार की तरफ से आत्म-हत्या की गई थी। पत्रकार की तरफ से आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर लाइव हो कर कई व्यक्तियों को आत्म हत्या करने का जिम्मेदार बताया था। उस आधार पर थाना सिटी राजपुरा ने बाकियों के साथ पूर्व विधायक हरदयाल कम्बोज और उनके पुत्र मिलटी कम्बोज को इस केस में नामज़द किया था।
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