जीरा शराब फैक्ट्री मामला: HC ने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों के वकील को लगाई फटकार

Edited By Vatika,Updated: 21 Dec, 2022 08:51 AM

jeera liquor factory case

3 दिन के भीतर कोर्ट को बताया जाए कि धरना कब हटाया जा रहा है।

चंडीगढ़ (हांडा): जीरा की मलब्रोस इंटरनैशनल प्रा.लि. (शराब फैक्ट्री) के बाहर लंबे समय से धरने पर बैठे ग्रामीणों और किसानों समेत सरकार को हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है और साफ शब्दों में कहा है कि 3 दिन के भीतर कोर्ट को बताया जाए कि धरना कब हटाया जा रहा है। 

कोर्ट ने कहा कि अगर ग्रामीण कहते हैं कि इस मामले का हल निकले तो उन्हें धरना उठाना ही होगा लेकिन इसके जवाब में धरना देने वालों की ओर से पेश हुए वकीलों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती, वे धरने से नहीं हटेंगे। वकीलों के इस बयान पर कोर्ट ने उन्हें भी फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट में चिल्लाना बंद करो, यह कोर्ट रूम है राजनीति का अखाड़ा नहीं। प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि उनका धरना शांतिपूर्वक चल रहा है जिस पर कोर्ट ने कहा कि धरना स्थल तमाम राजनीतिक दलों का केंद्र बना हुआ है और आप इसे शांतिपूर्ण बता रहे हैं।

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