Edited By Vatika,Updated: 03 Jun, 2021 12:34 PM

स्वास्थ्य मंत्री ने आज सभी सिविल सर्जनों को हिदायत दी कि वह प्राइवेट अस्पतालों
चंडीगढ़ (शर्मा): प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए अधिक पैसे वसूलने पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने आज सभी सिविल सर्जनों को हिदायत दी कि वह प्राइवेट अस्पतालों के बाहर कोविड-19 के उपचार खर्च संबंधी बड़े आकार का बोर्ड लगाए जाने को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि बोर्ड पर दिखाए जाने वाले उपचार खर्च पंजाब सरकार द्वारा तय खर्च से अधिक नहीं होने चाहिए।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल नोटीफाइड उपचार खर्चों से अधिक पैसे नहीं वसूल सकता और यदि किसी व्यक्ति से सरकार द्वारा नोटीफाई किए गए उपचार खर्च से अधिक पैसे वसूले जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति संबंधित डिप्टी कमिश्नर या सिविल सर्जन के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके ध्यान में लाया गया है कि पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद भी कुछ अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों से अधिक पैसे वसूले गए हैं। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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