पंजाब: जिले में शादी समारोहों को लेकर सख्त आदेश जारी, जानें कब तक रहेंगे लागू

Edited By Kamini,Updated: 11 Mar, 2026 03:51 PM

strict orders issued regarding wedding ceremonies

जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। ऐसे मामलों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है।

मोगा: जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। शादी समारोहों के दौरान हथियारों के प्रदर्शन और हवाई फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने मैरिज पैलेसों और विवाह स्थलों पर समारोहों के दौरान हथियार लाने और हवा में फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए गए हैं। इसके तहत मोगा जिले के सभी विवाह पैलेसों और समारोह स्थलों पर होने वाले शादी-विवाह या अन्य कार्यक्रमों में किसी भी व्यक्ति को हथियार लाने या हवाई फायरिंग करने की अनुमति नहीं होगी। डीसी सागर सेतिया ने बताया कि कई बार लोग खुशी के मौके पर अपने साथ हथियार लेकर आते हैं और हवा में गोलियां चलाते हैं, जोकि गलत है। ऐसे मामलों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विवाह समारोहों के दौरान हथियार लाने और फायरिंग करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मैरिज पैलेस के मालिकों और प्रबंधकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी समारोह में हथियार लाने या फायरिंग की घटना होती है तो संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ आयोजकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश 10 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और समारोहों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!