पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के Students के लिए जरूरी खबर, जल्दी से कर ले ये काम...

Edited By Vatika,Updated: 18 Jul, 2024 09:31 AM

important news for students of punjab school education board

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ संबंधित सभी स्कूलों के प्रमुखों को सूचित करते हुए शिक्षा बोर्ड ने कहा है

पंजाब डेस्कः पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ संबंधित सभी स्कूलों के प्रमुखों को सूचित करते हुए शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि सत्र 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन/कंटीन्यूशन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पांचवीं तथा आठवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 जुलाई से 18 सितम्बर तक बिना लेट फीस के खुला रहेगा। इस संबंध में शिक्षा बोर्ड की उपसचिव पंजाबी विकास एवं अकादमिक ने बताया कि 19 सितंबर से 16 अक्तूबर तक 500 रुपए प्रति विद्यार्थी लेट फीस के साथ तथा 17 अक्तूबर से 11 नवम्बर तक 1500 प्रति विद्यार्थी लेट फीस के साथ शैड्यूल निर्धारित किया गया है।

नवमी तथा 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी 26 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल चालू किया हुआ है। जिसकी निर्धारित शैड्यूल अनुसार ऑफलाइन चालान जैनरेट करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तथा ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी तरह 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी 4 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/कंटीन्यूशन के लिए पोर्टल चालू किया हुआ है जिसकी निर्धारित शैड्यूल अनुसार ऑफलाइन चालान जैनरेट करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त तथा ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है।

अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
उप सचिव ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कंटीन्यूशन करने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित जारी किए गए शैड्यूल में ही बनती फीस के साथ ही यह काम मुकम्मल करवाया जाना अति जरूरी है क्योंकि निर्धारित शैड निर्धारितशैड्यूल अधीन दिए गए समय के बाद और समय में वृद्धि नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना लेट फीस समय गुजर जाने के पश्चात यदि किसी भी स्कूल प्रमुख द्वारा जुर्माना माफ करने के लिए प्रति विनती की गई तो वह किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगी। इसके मद्देनजर सभी स्कूलों के प्रमुख इस बात को यकीनी बनाएंकी मौजूदा शैक्षणिक स्तर के लिए रजिस्ट्रेशन कंटीन्यूशन का कार्य निर्धारित समय में मुकम्मल किया जाए। इस कार्य के लिए काफी समय दिया गया है। इसके बावजूद भी यदि किसी संस्था या स्कूल को ऐसी अवहेलना के लिए जिम्मेदार पाया गया तो निर्धारित शैड्यूलके बादरजिस्ट्रेशन/कंटीन्यूशन करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा तथा शिक्षा बोर्ड से संबंधित एफिलिएटिडव एसोसिएटिडसंस्थाओं के विरुद्ध एफिलिएशन नियमों के अधीन विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सरकारी व एडिड स्कूलों के मामला में संबंधित स्कूलों के प्रिंसीपल या मुख्य अध्यापक के विरुद्ध भी नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए डायरैक्टर एलीमैंट्री तथा डायरैक्टर सैकेंडरी शिक्षाविभाग पंजाब सरकार को लिखा जाएगा।

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