Edited By Vatika,Updated: 12 Sep, 2025 12:29 PM

जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा ने विशेष आदेश जारी करते हुए कहा है
फिरोजपुर(कुमार): जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा ने विशेष आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला फिरोजपुर के शस्त्र लाइसैंस धारक जिनके शस्त्र लाइसैंसों पर 2 से अधिक हथियार (सहायक श्रेणी को छोड़कर) दर्ज हैं।
उन्हें अपने तीसरे हथियार (शस्त्र लाइसैंस में दर्ज हथियारों में से कोई एक) को 15 दिनों के भीतर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में बने मालखाना में स्थायी रूप में सरेंडर करके मालखाने में जमा करवाने और उसकी रसीद लगा कर वह हथियार अपने लाइसैंस से डिलीट करवा कर इस कार्यालय को सूचित करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद असला लाइसैंस धारक का असला लाइसैंस बिना किसी नोटिस दिए रद्द कर दिया जाएगा और सभी हथियारों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और किसी भी आवेदन आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.12.2019 को शस्त्र अधिनियम (संशोधन) 2019 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार किसी भी असला लाइसैंस धारक को अपने असला लाइसैंस पर अधिकतम 2 हथियार रखने की अनुमति दी गई थी तथा असला लाइसैंस धारक के लाइसेंस पर दर्ज 2 से अधिक हथियारों को एक वर्ष के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन या किसी अधिकृत गन हाउस में जमा करवाने के लिए कहा गया था और इस संबंध में उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर शस्त्र लाइसैंस धारकों को नोटिस/प्रेस नोट के माध्यम से निर्देश जारी करते अपने लाइसैंस पर दर्ज तीसरा हथियार सरेंडर करवाने के लिए कहा जाता रहा है ।