Edited By Urmila,Updated: 13 May, 2023 10:31 AM
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याची की सुरक्षा में 24 जवानों की तैनाती बताई जा रही है लेकिन हर समय 24 सुरक्षाकर्मी नहीं होते।
चंडीगढ़ : पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा घटाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। न ही कोर्ट को याची की सुरक्षा घटाने का कारण ही बताया जा रहा है। पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का और समय मांगा। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देने से इंकार करते हुए सरकार को 6 दिन का समय दिया। पंजाब सरकार को वीरवार 18 मई तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याची की सुरक्षा में 24 जवानों की तैनाती बताई जा रही है लेकिन हर समय 24 सुरक्षाकर्मी नहीं होते। कोर्ट को बताया गया कि अगर इतनी सुरक्षा दी गई होती तो घर में अनजान व्यक्ति न घुसता। सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा किसी का अधिकार नहीं है। इस पर सिद्धू के वकील ने कहा कि सरकार कोर्ट को बताए कि जिन्हें जैड श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई है, उन्हें क्या खतरा है? दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि 18 मई तक सरकार हर हाल में अपना जवाब दाखिल करे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here