हाईकोर्ट ने घेरी 'आप' सरकार, नवजोत सिद्धू को लेकर खड़ा किया यह सवाल

Edited By Urmila,Updated: 13 May, 2023 10:31 AM

high court surrounded aap government

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याची की सुरक्षा में 24 जवानों की तैनाती बताई जा रही है लेकिन हर समय 24 सुरक्षाकर्मी नहीं होते।

चंडीगढ़ : पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा घटाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। न ही कोर्ट को याची की सुरक्षा घटाने का कारण ही बताया जा रहा है। पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का और समय मांगा। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देने से इंकार करते हुए सरकार को 6 दिन का समय दिया। पंजाब सरकार को वीरवार 18 मई तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याची की सुरक्षा में 24 जवानों की तैनाती बताई जा रही है लेकिन हर समय 24 सुरक्षाकर्मी नहीं होते। कोर्ट को बताया गया कि अगर इतनी सुरक्षा दी गई होती तो घर में अनजान व्यक्ति न घुसता। सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा किसी का अधिकार नहीं है। इस पर सिद्धू के वकील ने कहा कि सरकार कोर्ट को बताए कि जिन्हें जैड श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई है, उन्हें क्या खतरा है? दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि 18 मई तक सरकार हर हाल में अपना जवाब दाखिल करे।

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