AK-47 और विस्फोटक के साथ पकड़े 3 कश्मीरियों को 10 साल की सजा, छात्र बनकर रह रहे थे आतंकी!

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Jun, 2026 05:16 PM

3 kashmiris caught with ak 47 and explosives sentenced to 10 years

करीब आठ साल पुराने आतंकवाद से जुड़े एक चर्चित मामले में मोहाली की एनआईए (NIA) विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) से जुड़े तीन कश्मीरी युवकों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मोहाली/जालंधर: करीब आठ साल पुराने आतंकवाद से जुड़े एक चर्चित मामले में मोहाली की एनआईए (NIA) विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) से जुड़े तीन कश्मीरी युवकों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को 1 जून को दोषी करार दिया गया था, जबकि आज आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया जहां उन्हें सजा सुनाई गई है। 

दोषियों की पहचान जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट और मोहम्मद इदरीस शाह के रूप में हुई है। तीनों जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं। इनमें से एक आरोपी कुख्यात आतंकी जाकिर मूसा का चचेरा भाई बताया जाता है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए सुहैल अहमद भट को अदालत पहले ही सबूतों के अभाव में बरी कर चुकी है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस ने जालंधर स्थित सीटी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, दो मैगजीन, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस तथा करीब एक किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इस बरामदगी के बाद मामला काफी चर्चा में रहा था और जांच एजेंसियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया था।

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