Edited By Kamini,Updated: 11 Nov, 2024 01:24 PM
एसपी हेडक्वार्टर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश जारी हुए हैं।
मोगा : जिले एसपी हेडक्वार्टर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश जारी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मोगा में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में हाईकोर्ट ने एसपी हेडक्वार्टर को 25 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है और FIR रद्द करने संबंधी LCR रिकॉर्ड ओरिजनल तलब किया है। कोर्ट ने CBI को लिखित में अपना जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने ये आदेश 7 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान दिए।
शिकायतकर्ता के वकील अमरजोत कौर, नवीन गोयल ने बताया कि 19 अप्रैल को 12वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में थाना सिटी-1 पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय बचाना शुरू कर दिया। छात्रा के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट में चालान पेश करने की गुहार लगाई थी। 14 अक्टूबर को मोगा के SSP ने हाईकोर्ट में शार्ट रिप्लाई हलफनामा दाखिल किया था, जबकि जांच अधिकारी ASI बूटा सिंह ने 7 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में केस रद्द करने को लेकर कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने SSP से पूछा कि एक अक्टूबर के मामले की स्टेटस रिपोर्ट 14 अक्टूबर को मांगी गई थी तो कैंसिलेशन रिपोर्ट 7 अक्टूबर को कोर्ट में क्यों सौंपी गई?
कोर्ट ने SSP को खुद 7 नवंबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था और हाईकोर्ट ने कैंसिलेशन रिपोर्ट पर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। वकीलों ने बताया कि 7 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान SSP मोगा पेश हुए थे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है। हाईकोर्ट जस्टिस ने अगली सुनवाई पर दूसरे मामले का पूरा रिकॉर्ड SP हैडक्वार्टर में तलब किया है। हाईकोर्ट ने CBI से 25 नवंबर को लिखित जवाब देने को भी कहा है।
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