स्कूल फीस मामले में पंजाब सरकार की रिव्यू पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्कूलों को भेजा नोटिस

Edited By Tania pathak,Updated: 09 Jun, 2020 01:16 PM

high court sent notice to schools on punjab government review petition

उनकी सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को जो समय नहीं पढ़ाया गया, उस की कोई भी फीस नहीं लेने का सही फ़ैसला लिया था...

पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हाईकोर्ट की तरफ से प्राईवेट स्कूलों को लॉकडाउन समय के लिए विद्यार्थियों से फीस लेने की मंजूरी देने के फैसले खिलाफ अपील की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि था की उनकी सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को जो समय नहीं पढ़ाया गया, उस की कोई भी फीस नहीं लेने का सही फ़ैसला लिया था, स्कूल बंद होने पर पेरेंट्स के पास से फीस लेना गलत है। ऐसे में इस मामले पर राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ रिव्यु पैटीशिन दी गयी थी। कोर्ट ने अर्जी पर निजी स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्ज एसोसिएशन सहित अन्य वादी पक्षों को 12 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। फिलहाल इस मुद्दे के बारे में अगला फैसला 12 जून तक आने की उम्मीद है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। 

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